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मोहम्मद जुबैर को मिली ‘सुप्रीम’ राहत, अगले आदेश तक जारी रहेगी अंतरिम बेल

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी है। जुबैर की याचिका पर अब 7 सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने जुबैर की याचिका पर जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते का समय दिया है।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने के 2021 में दर्ज मामले में सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सहायक अभियोजन अधिकारी अवधेश यादव ने बताया कि मोहम्मद जुबैर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत में पेश किया गया और उन्हें 11 जुलाई से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जुबैर मोहम्मद के पुलिस रिमांड पर सुनवाई के लिए अदालत ने 13 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।

जुबैर को सीतापुर में दर्ज मामले में उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के तुरंत बाद लखीमपुर पुलिस ने एक अन्य मामले में शुक्रवार को वारंट तामील कराया था। मोहम्मदी थाना प्रभारी अंबर सिंह ने बताया कि जुबैर के खिलाफ एक निजी समाचार चैनल के रिपोर्टर आशीष कटियार ने 25 नवंबर, 2021 को खीरी कोर्ट के आदेश से मामला दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि अपनी शिकायत में कटियार ने जुबैर पर अपने चैनल के बारे में ट्वीट कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।

Mukund Lekhni

मुकुंद लेखनी एक स्वतंत्र हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज पोर्टल है, जो देश-दुनिया, उत्तर प्रदेश और स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को तथ्य, निष्पक्षता और जनसरोकार के साथ पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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