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सरकार ने इनकम टैक्स बिल लोकसभा से लिया वापस, नया बिल 11 अगस्त को पेश होगा, जानें वित्त मंत्री ने क्या कहा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 को वापस ले लिया है। सरकार चयन समिति के सुझावों को शामिल करते हुए इस विधेयक का संशोधित संस्करण 11 अगस्त को सदन में पेश करेगी। पीटीआई की खबर के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने बताया कि कई संस्करणों के कारण भ्रम से बचने और सभी सुधारों को समाहित करने के लिए एक स्पष्ट और अपडेटेड विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

चयन समिति के सुझाव और प्रमुख बातें

  • यह नया विधेयक 1961 के पुराने आयकर अधिनियम को बदलने वाला है।
  • 31 सदस्यों वाली चयन समिति ने विधेयक पर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।
  • समिति ने धार्मिक-कम-धार्मिक ट्रस्टों को मिलने वाले गुमनाम दान पर कर छूट जारी रखने की सिफारिश की है।
  • साथ ही, टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि के बाद भी बिना कोई जुर्माना भरे टीडीएस रिफंड क्लेम करने की अनुमति देने का सुझाव दिया गया है।

गैर-लाभकारी संस्थाओं को भी राहत

सरकार ने नए विधेयक में गैर-लाभकारी संस्थाओं को उन गुमनाम दानों पर कर से छूट दी है जो केवल धार्मिक ट्रस्टों को प्राप्त होते हैं। हालांकि, यदि कोई धार्मिक ट्रस्ट अस्पताल, स्कूल या अन्य चैरिटेबल गतिविधियां भी संचालित करता है, तो ऐसे दानों पर कर लागू होगा।

खबर अपडेट जारी है….

Mukund Lekhni

मुकुंद लेखनी एक स्वतंत्र हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज पोर्टल है, जो देश-दुनिया, उत्तर प्रदेश और स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को तथ्य, निष्पक्षता और जनसरोकार के साथ पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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