उत्तर प्रदेशमहराजगंज

ब्राजीलियाई नागरिक ने की भारत में अवैध तरह से एंट्री लेने की कोशिश, कोर्ट ने सुनाई एक साल कैद की सजा

महाराजगंज। नेपाल से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले एक ब्राजीलियाई नागरिक को महाराजगंज की एक अदालत ने एक साल की कैद और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। मामला आठ अक्टूबर 2024 का है, जब सोनौली पुलिस थाना क्षेत्र के डंडा हेड के पास गश्त कर रही थी। पुलिस ने एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को नेपाल की ओर से भारत में प्रवेश करते देखा।

पूछताछ करने पर उसने अपनी पहचान ब्राजील के रियो डी जेनेरियो निवासी जोआकिम डॉस सैंटोस नेटो (37) के रूप में बताई। जांच में पता चला कि जोआकिम डॉस सैंटोस नेटो के पास भारत में प्रवेश करने के लिए वैध वीजा नहीं था।

पुलिस के अनुसार, उसने स्वीकार किया कि वह नेपाल घूमने आया था और बिना वीज़ा के भारत में घुस रहा था। पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील प्रवींद्र कुमार दिवाकर ने साक्ष्य और गवाह पेश किए।

बचाव पक्ष ने नरमी बरतने की अपील की, लेकिन अदालत ने सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी पाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने जोआकिम डॉस सैंटोस नेटो को एक साल के साधारण कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। दिवाकर ने बताया कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

Mukund Lekhni

मुकुंद लेखनी एक स्वतंत्र हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज पोर्टल है, जो देश-दुनिया, उत्तर प्रदेश और स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को तथ्य, निष्पक्षता और जनसरोकार के साथ पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

संबंधित समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button