देशबड़ी खबर

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कानून पर लगाई मुहर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कानून पर मुहर लगा दी। जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
 
कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा में गुरुद्वारों के प्रबंधन का अधिकार हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास ही रहेगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हरियाणा सरकार की तरफ से बनाए कानून को कोर्ट में चुनौती दी थी।

 

याचिका में कहा गया था कि राज्य विधानसभा को गुरुद्वारा प्रबंधन पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ देश की संसद को है। हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कानून न केवल सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कानून का उल्लंघन है बल्कि ये राज्य पुनर्गठन कानून और पंजाब पुनर्गठन कानून का भी उल्लंघन है।

Mukund Lekhni

मुकुंद लेखनी एक स्वतंत्र हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज पोर्टल है, जो देश-दुनिया, उत्तर प्रदेश और स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को तथ्य, निष्पक्षता और जनसरोकार के साथ पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

संबंधित समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button