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वसूली मामला : पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के बेटे को मिली जमानत

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को मनी लॉड्रिंग मामले में सोमवार को मुंबई की विशेष कोर्ट ने तीन लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इससे ऋषिकेश देशमुख को राहत मिली है।

जानकारी के अनुसार मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर एक सौ करोड़ रुपये रंगदारी वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया था। सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले को दर्ज किया था और मामले की मनी लॉड्रिंग के तहत छानबीन करने का निर्देश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिया था। इसलिए ईडी ने इस मामले में पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था। साथ ही इस मामले में पूछताछ करने के लिए अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी समन जारी किया था।

इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई के विशेष कोर्ट में ऋषिकेश देशमुख ने जमानत के लिए याचिका की थी। ईडी के वकील ने ऋषिकेश की जमानत का जोरदार विरोध किया था। ईडी ने कहा कि अगर ऋषिकेश देशमुख को जमानत दी गई तो मामले की छानबीन पर असर पड़ेगा। इससे पूर्व हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को इस मामले में जमानत दे दी है। इसीलिए सोमवार को विशेष कोर्ट ने ऋषिकेश देशमुख को तीन लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का निर्णय सुनाया है।

Mukund Lekhni

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